सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स यूजर्स को अपने मौजूदा मोबाइल नंबर को आधार के साथ लिंक करने के लिए बाध्य नहीं कर सकेंगी.from Latest News मोबाइल-टेक News18 हिंदी https://ift.tt/2N3j9O5
google.com, pub-5537491996600610, DIRECT, f08c47fec0942fa0
No comments:
Post a Comment