हाईकोर्ट ने आज शिक्षा विभाग के दो अधिकारियों को बड़ी राहत देते हुए अदालत की अवमानना के दोष से मुक्त कर दिया. अदालत ने शिक्षा निदेशक आरके कुंवर और अपर निदेश अजय नौडियाल को 4 सितंबर को कोर्ट के आदेशों का पालन न करने का दोषी पाया था. सुनवाई के दौरान सरकार ने कोर्ट में बताया जो आदेश पूर्व में कोर्ट ने दिया था उसका अनुपालन किया जा रहा है. नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. कोर्ट ने तीन हफ्ते के भीतर मामले का निस्तारण करने के भी आदेश दिए. बता दें कि काशीपुर के शैलेन्द्र सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा कि उनको सहायक अध्यापक की नियुक्ति में ओबीसी का लाभ नहीं दिया गया. याचिका में इस मामले पर हाईकोर्ट के 5 अप्रैल, 2017 को दिए आदेश का हवाला दिया गया था. सरकार ने इसके ख़िलाफ़ स्पेशल अपील दाखिल की जिसे 27 जून को कोर्ट ने खारिज़ कर दिया. 31 अगस्त को अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दोनों अधिकारियों से सफ़ाई मांगी थी. उनके जवाब से अदालत संतुष्ट न होने पर दोनों को अवमानना का दोषी माना गया था.from Latest News उत्तराखंड News18 हिंदी https://ift.tt/2MvipRw
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