भारत में भुगतान सेवा प्रदाता के तौर पर काम करने के लिए 'भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007' के तहत आरबीआई की मंजूरी आवश्यक है.from Latest News मोबाइल-टेक News18 हिंदी http://bit.ly/2UrDup1
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