हाईकोर्ट की चीफ़ जस्टिस की बेंच ने निदेशक आईआईटी रुड़की को आदेश दिया कि 30 जून से पहले अस्थाई कैंपस में सभी सुविधाओं पर पूरी रिपोर्ट तैयार करे.from Latest News उत्तराखंड News18 हिंदी http://bit.ly/2LoawlA
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