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Friday, June 21, 2024

अरविंद केजरीवाल फिलहाल तिहाड़ में रहेंगे, दिल्ली हाईकोर्ट ED की अर्जी पर 25 जून को देगी फैसला

दिल्ली उच्च न्यायालय(Delhi High Court) ने ईडी की याचिका पर आदेश सुनाने तक अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को जमानत देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी. दिल्ली उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाने की मांग करने वाली ईडी की याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया. ED की याचिका पर 25 जून को HC का आदेश आ सकता है.

अब अरविंद केजरीवाल आज जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे. गुरुवार को केजरीवाल को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दो दे थी, लेकिन शुक्रवार को इस मामले में ट्विस्ट आया. दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की याचिका पर सुनवाई पूरी होने तक उनकी जमानत पर रोक लगा दी.

ईडी का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू ने श्री केजरीवाल को जमानत देने के ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ दलील दी. न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन और रविंदर डुडेजा की पीठ के समक्ष श्री राजू ने कहा, "ट्रायल कोर्ट का आदेश पूरी तरह से त्रुटिपूर्ण है. अदालत ने कहा कि कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं है. यह अदालत का गलत बयान है.

 दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा सीएम अरविंद केजरीवाल के जमानत आदेश पर रोक लगाने पर एएसजी एसवी राजू ने कहा, "केजरीवाल के जमानत आदेश पर रोक लगा दी गई है और अंतिम आदेश 2-4 दिनों में आएगा और जमानत याचिका रद्द करने पर सुनवाई बाद में होगी और नोटिस दिया गया है.

दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा सीएम अरविंद केजरीवाल के जमानत आदेश पर रोक लगाने पर आप लीगल सेल के प्रदेश अध्यक्ष संजीव नासियार का कहना है, "...ईडी की मंशा है कि जो राहत दी गई है, उस पर किसी भी तरह से अमल न हो...सोमवार या मंगलवार तक कोर्ट स्थगन आवेदन पर अपना आदेश देगी और उस आदेश के अनुसार तय किया जाएगा कि अरविंद केजरीवाल कब बाहर आएंगे.''
केजरीवाल की जमानत में ED का रोड़ा
दिल्ली शराब नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी 21 मार्च को ईडी ने की थी. ईडी ने मामले में पूछताछ के लिए उनको 9 बार समन भेजे थे, लेकिन उन्होंने एक भी समन का जवाब नहीं दिया. जिसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया था. लेकिन लोकसभा चुनाव के बीच में उनको अंतरिम जमानत मिल गई थी. चुनाव खत्म होते ही 2 जून को उन्हें कोर्ट में फिर से सरेंडर करके जेल वापस जाना पड़ा था. लेकिन अब उनको अदालत ने नियनित जमानत दी थी. लेकिन ईडी के विरोध के कारण फिलहाल केजरीवाल को जेल में ही रहना होगा. 

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