कानून और न्याय मामलों पर संसद की स्थाई समिति ने संसद में पेश अपनी रिपोर्ट में आम चुनाव के लिए उम्मीदवारों की उम्र मौजूद 25 साल से घटाकर 18 साल करने का सुझाव दिया है. लोक शिकायत, कानून और न्याय के लिए कार्मिक संबंधी संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने चुनाव प्रक्रिया के पहलू और उनके सुधार के लिए शुक्रवार को संसद में अपनी 132वीं रिपोर्ट पेश की.
महत्वपूर्ण संकेत के रूप में समिति का मानना है कि न्यूनतम आयु की आवश्यकता को कम किया जाए. इससे चुनाव में उम्मीदवारी के लिए युवा व्यक्तियों को समान अवसर मिलेगा. उन्हें लोकतंत्र में शामिल होने के अवसर मिलेंगे.
यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे विभिन्न देशों की प्रकियाओं का अध्ययन करने के बाद समिति का मानना है कि राष्ट्रीय चुनावों में उम्मीदवारी के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए.
इस दृष्टिकोण को समिति द्वारा पुष्ट किया गया है कि बड़ी मात्रा में साक्ष्य, जैसे वैश्विक प्रथाएं, युवाओं में बढ़ती राजनीतिक चेतना और प्रतिनिधित्व से युवाओं को फायदे मिलेंगे.
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