राज्य के बुग्यालों में नाइट स्टे को लेकर लगी रोक पर हाईकोर्ट ने अपने आदेश में संशोधन कर दिया है. आज हाईकोर्ट की खण्डपीठ ने भारतीय सेना को उसके अभियान के लिए बेदिनी बुग्याल में रुकने की अनुमति प्रदान कर दी गई है. पर्यटन कारोबारियों के प्रार्थना पत्र पर अदालत ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया है कि एक हफ्ते के भीतर अपनी आपत्तियां दर्ज कर करें. बता दें कि पूर्व में हाईकोर्ट ने अपने आदेश में सरकार को निर्देश दिया था कि 200 से ज्यादा पर्यटक बुग्यालों में न जाएं. अदालत ने बुग्यालों में किए गए साथ ही निर्माण को ध्वस्त करने के साथ रात को रुकने पर रोक लगा दी थी. इस आदेश से पर्यटन पर सीधा असर पड़ा था जिसके बाद पर्यटन कारोबारियों ने हाईकोर्ट में नाइट स्टे करने की मांग को लेकर प्रार्थना पत्र दाखिल किया था. आज अदालत ने सिर्फ सेना को उसके अभियान के लिए नाइट स्टे की अनुमति दी है. पर्यटन कारोबारियों की याचिका पर अब कोर्ट 24 सितंबर को सुनवाई करेगा. (वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट)from Latest News उत्तराखंड News18 हिंदी https://ift.tt/2NKgflz
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